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मृतक आश्रित कोटे में सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 19 को जारी राज्य सरकार के शासनादेश के तहत मृतक आश्रित कोटे में दो हफ्ते में सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 19 को जारी राज्य सरकार के शासनादेश के तहत मृतक आश्रित कोटे में दो हफ्ते में सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने बदायूं, भोजीपुरा के निवासी कुलदीप कुमार की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची के पिता अतर सिंह 30 वर्षाें से सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेंसी रहे हैं। 4 जनवरी 19को उनकी मौत हो गयी। शासनादेश के तहत याची को मृतक आश्रित कोटे में दुकान का लाइसेंस पाने का अधिकार हैं। कोर्ट ने याची को नये सिरे से आवेदन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे दो हफ्ते में निर्णीत करने का आदेश दिया है।
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