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इलाहाबाद HC ने कहा- मृतक आश्रित विधवा को नौकरी में आयु की छूट गलत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में विधवा को नौकरी में आयु के लिए छूट अन्य से हटकर देना गलत नहीं है।

tiwarishalini
Published on: 11 July 2017 6:59 PM IST
इलाहाबाद HC ने कहा- मृतक आश्रित विधवा को नौकरी में आयु की छूट गलत नहीं
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में विधवा को नौकरी में आयु के लिए छूट अन्य से हटकर देना गलत नहीं है। हाईकोर्ट ने एसबीआई की मृतक आश्रित कोटे में विधवा को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी देने के एक मामले में यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधवा के लिए आयु 40 साल और अन्य के लिए 37 साल रखने की नीति गलत नहीं है, क्योंकि विधवा एक अलग क्लास है। इस कारण आयु सीमा में छूट की नीति में कोई असंवैधानिकता नहीं है।

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कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के भिन्न वर्गों में अलग-अलग नीति अपना सकती है। विधवा को 40 साल और अन्य को 37 साल तक की आश्रित कोटे में नियुक्ति देने के नीतिगत निर्णय को सही ठहराने वाले सिंगल जज की बेंच के फैसले को दो जजों की बेंच ने सही माना है और सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ अपील खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने इटावा के प्रदीप कुमार निर्मल की अपील पर दिया है।

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याची के पिता एसबीआई कर्मी थे। गोली लगने से सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। लेकिन बैंक ने नियुक्ति देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह ओवर एज हो गया। इस पर मृतक की विधवा को नौकरी के लिए 40 साल की आयु सीमा और अन्य के लिए 37 साल उम्र रखने की वैधता को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया।

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