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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय सुरक्षित

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े श्रृंगारगौरी मामले में बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 23 Dec 2022 4:45 PM IST (Updated on: 23 Dec 2022 5:27 PM IST)
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Gyanvapi Masjid Case (Social Media)

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बची हुई दलीलें पेश कीं। जिसके बाद हिन्दू पक्ष की ओर से कुछ नई दलीलें पेश की गईं।

इससे पहले गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने पांच वादों पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की थी, जिसमें वादी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित 'शिवलिंग' की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अतिरिक्त सीजेएम की अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित 'शिवलिंग' पर टिप्पणी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका में पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विवरण का अभाव है। अदालत ने पुलिस से एसएचओ चौक को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा और अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख तय की।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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