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Shrikant Tyagi Case: गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत याचिका खारिज

Shrikant Tyagi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 23 Sept 2022 4:57 PM IST
srikant tyagi case
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गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने नहीं दी राहत (Pic: Social Media)

Shrikant Tyagi Case : नोएडा स्थित ओमेक्स सिटी में एक महिला के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को अदालत से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 9 अगस्त से जेल में बंद श्रीकांत त्यागी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर गुरूवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना – अपना पक्ष रखा था।

उच्च न्यायालय ने कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उसे तीन मामलों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। आज हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सरकारी वकील से तीन हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

ये है पूरा मामला

नोएडा के सेकटर 93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी और एक महिला के बीच कुछ पौधे लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान श्रीकांत ने महिला को जमकर अपशब्द कहे, गालियां दीं। महिला ने उसपर पौधे लगाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, इसी पर त्यागी महिला से उलझ गया था। इसे लेकर सोसाइटी में काफी हंगामा मचा था, किसी ने पूरे विवाद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना के कुछ दिनों बाद वीडियो जब वायरल होने लगा तब नोएडा पुलिस – प्रशासन पर गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई करने का दवाब बढ़ने लगा।

खुद को भाजपा नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी की बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद ये विवाद और गहरा गया। त्यागी को गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सुरक्षाकर्मी भी मिले थे। अपने ऊंचे रसूख को दिखाकर वह सोसाइटी में मनमानी करता था और उसके खिलाफ शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं होता था। पीड़ित महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रीकांत त्यागी समेत तीन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। त्यागी फिलहाल नोएडा के लुकसर स्थित जिला जेल में बंद है। पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने अभद्रता की बात कबूल करते हुए इसके लिए माफी मांगी। उसने कहा कि आवेश में आकर उससे ये गलती हो गई।



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Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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