HC में लोकतंत्र सेनानियों की याचिका खारिज, कहा-नहीं मिल सकता समान लाभ

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Published on: 28 March 2016 2:24 PM GMT
HC में लोकतंत्र सेनानियों की याचिका खारिज, कहा-नहीं मिल सकता समान लाभ
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेपी आंदोलन से जुड़े याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जेपी आंदोलन से जुड़े प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन का लाभ मिले, जो उस आंदोलन के दौरान जेल गए थे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की दो सदस्यीय बेंच ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार सिंह समेत अन्य 13 की याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानी पेंशन का लाभ उन्हीं लोगो को मिलेगा जो आपातकाल (25 जून 1975 से 21 मार्च 1977) के दौरान जेल गए थे।

ये सभी याचिकाकर्ता इस पेंशन का लाभ नहीं पा सकते क्योंकि ये सभी (10 अक्टूबर 1974 से 11 नवम्बर 1974) के दौरान जेल गए थे और जो जेल नहीं गए थे उन्हें भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने उन लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का विस्तार किया था जो जे पी आंदोलन के दौरान जेल गए थे, इसीलिए याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में समान लाभ नहीं मिल सकता जो आपातकाल से पहले जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए थे।

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