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मनोहर पर्रिकर की राज्यसभा सीट मामला, HC ने EC से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोकने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोकने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 6 नवंबर तक का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस राजेश सिंह चैहान की बेंच ने कमर अहमद की याचिका पर पारित किया।
याची का कहना है कि उसके द्वारा चुनाव आयोग को दिए एक प्रत्यावेदन को निस्तारित करने का आदेश दिया जाए और हाईकोर्ट में लंबित याची की एक पुनर्विचार याचिका पर निर्णय आने तक मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने से चुनाव आयोग को रोका जाए।
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दरअसल, 2014 में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव में स्थानीय अधिवक्ता कमर अहमद ने भी नामांकन किया था। लेकिन, चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। इस पर याची ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करते हुए आयोग के निर्णय को चुनौती दी। उक्त याचिका में मनोहर पर्रिकर के निर्वाचन को भी चुनौती दी गई। 15 मई 2015 को कोर्ट ने उक्त चुनाव याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद याची की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई जो फिलहाल विचाराधीन है।
इसके मददेनजर याची ने चुनाव आयोग के भी समक्ष एक प्रत्यावेदन देते हुए, मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर खुद को निर्वाचित किए जाने की मांग की है। याची ने उक्त प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश चुनाव आयोग को दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिका पर निर्णय तक मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने से आयोग को रोकने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि याची का प्रत्यावेदन तीन चार दिन पहले प्राप्त हुआ है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आयोग से पता करके बताया जाए कि क्या इस सीट पर चुनाव होने जा रहें हैं।