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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- हर हाल में प्रदेश के गर्ल्स स्कूलों में लगे आरओ
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी गर्ल्स स्कूलों में साफ पानी की आपूर्ति के लिए 30 नवंबर तक आरओ मशीन लगाने का निर्देश दिया है। 5 दिसंबर को सचिव माध्यमिक शिक्षा से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी गई है।
साथ ही कोर्ट ने कहा है, कि अभी तक लगे 151 आरओ का सर्वे कराकर उसके क्रियाशील होने तथा वार्षिक देख-रेख का इंतजाम किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।
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210 कॉलेजों में जल्द लगेंगे आरओ
अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की राशि कॉलेजों में आरओ लगाने के लिए सरकार ने स्वीकृत की है। शिक्षा निदेशक की अनुमति के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को आरओ स्थानीय स्तर पर खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 361 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में से 151 में आरओ लगा है। शेष 210 कॉलेजों में जल्द ही आरओ लग जायेंगे।
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5 दिसंबर को दाखिल करें हलफनामा
याचिका में राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में शौचालय, बिजली आपूर्ति व शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग की गई है। कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोर्ट ने कार्ययोजना तैयार कर आदेश का अनुपालन कर पांच दिसंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।g