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Sri Krishna Janmabhoomi Case: हिंदू-मुस्लिम के लिए आज अहम दिन! श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद HC सुनाएगा फैसला
Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद बहुचर्चित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।
Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) आज यानी गुरुवार (01 अगस्त) को फैसला सुनाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट दो बजे इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही हैं। बता दें कि 6 जून को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मथुरा (Mathura) में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi EidgahCase) के संबंध में दायर मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इहालाबाद हाईकोर्ट ये फैसला सुनाएगा।
जानें श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ?
हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर (Katra Keshav Dev Temple) की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Sri Krishna Janmabhoomi Case) से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर (Shahi Idgah Masjid Case) के कोर्ट की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीपीसी के आर्डर 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल की थी। पिछले साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं गलत हैं।
1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की है। इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट का हवाला दिया हैं। यह मामला इन चार एक्ट से बाधित है, इसलिए उनकी सुनवाई यहां नहीं हो सकती है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। सभी की नजरें श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।