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UP News: मुख्तार पर हमले के आरोपी बृजेश सिंह को मिली जमानत, कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने दी राहत

UP News: बृजेश सिंह को जिस मामले में जमानत मिली है वह चर्चित घटना जुलाई 2001 में हुई थी।

Anshuman Tiwari
Written By Anshuman Tiwari
Published on: 4 Aug 2022 2:37 AM GMT
Brijesh Singh - Mukhtar Ansari
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बृजेश सिंह- मुख्तार अंसारी  (photo: social media )

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UP News: मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के काफिले पर हमला करने के मुख्य आरोपी पूर्व एमएलसी माफिया बृजेश सिंह (Brijesh Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बृजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ बृजेश सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

गाजीपुर में हुआ था चर्चित हमला

बृजेश सिंह को जिस मामले में जमानत मिली है वह चर्चित घटना जुलाई 2001 में हुई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर कासिमाबाद मार्ग पर उसरी चट्टी के पास मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में मुख्तार अंसारी का गनर और एक सहयोगी मारा गया था जबकि 9 लोग घायल हो गए थे। बाद में एक और घायल ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस घटना में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय का नाम भी सामने आया था। पूर्वांचल के इस बहुचर्चित मामले में अब बृजेश सिंह को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा बृजेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर बहस हुई। याची के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि उसे रंजिश की वजह से इस मामले में फंसाया गया है। दूसरी और मुख्तार अंसारी पक्ष के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी का तीखा विरोध करते हुए कहा कि याची उसरी चट्टी में हुए इस हमले में मुख्य आरोपी है।

उनका कहना था की इस हमले के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 9 लोग घायल हुए थे। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सौदान सिंह केस में दिए गए आदेश के आधार पर बृजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

एमएलसी रह चुके हैं बृजेश सिंह

गत अप्रैल में हुए एमएलसी चुनाव में वाराणसी-चंदौली-भदोही सीट पर बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी शिकस्त दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की यह हार चर्चा का विषय बनी थी। भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल ने हार के बाद पार्टी के लोगों पर अन्नपूर्णा सिंह की मदद करने का बड़ा आरोप लगाया था।

अन्नपूर्णा सिंह ने 2010 में इसी सीट पर बसपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी जबकि 2016 में इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बृजेश सिंह ने जीत हासिल की थी। बृजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह भी इस सीट से एमएलसी रह चुके हैं। मौजूदा समय में बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह चंदौली जिले की सैयदराजा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें पूर्वांचल में भाजपा के कद्दावर नेता माना जाता है।

Monika

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Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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