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इलाहाबाद हाईकोर्ट: आवारा पशुओं के बाड़े में खाने-पीने की व्यवस्था का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं के लिए पशुबाड़े बनाने व उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था करने का राज्य सरकार, नगर निगम व जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने ह्यूमन राइट लाॅ नेटवर्क से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विधि छात्र-छात्राओं श्रुति, शाम्भवी, स्वास्तिक, कुशाग्र व पायल की जनहित याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं के लिए पशुबाड़े बनाने व उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था करने का राज्य सरकार, नगर निगम व जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने ह्यूमन राइट लाॅ नेटवर्क से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विधि छात्र-छात्राओं श्रुति, शाम्भवी, स्वास्तिक, कुशाग्र व पायल की जनहित याचिका पर दिया है।
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याचिका में राज्य सरकार के दो जनवरी 19 के शासनादेशका हवाला देते हुए कहा गया है कि छुट्टा पशुओं के लिए बाड़ा बनाने व उनके खाने-पीने की व्यवस्था करने का जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है। नगर निगम इलाहाबाद व जिला प्रशासन प्रयागराज शासनादेश पर अमल नहीं कर रहे हैं। आवारा घुमते पशुओं से दुर्घटना एवं फसलों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 25 जनवरी को होगी।