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सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती में अनियमितता मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. सिविल कोर्ट स्टाफ संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016-17 में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. सिविल कोर्ट स्टाफ संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016-17 में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शशि मिश्र की याचिका पर दिया है।
तो वहीं पुलिस कार्यालय मथुरा में तैनात सहायक उप निरीक्षक लेखा नरेश बाबु सोनी का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची को निलम्बन अवधि का वेतन और अन्य भुगतान जारी करने का भी आदेश दिया है।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को कट आफ मार्क से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयनित नहीं किया गया। याची को 160.54अंक मिले है। कट आफ मार्क 159.24 है। महिला श्रेणी में कट आफ मार्क 128.62 है और याची ने महिला श्रेणी में 159.24 अंक प्राप्त किये है। परिणाम श्रेणीवार व उपश्रेणी वार घोषित किया गया।
मथुरा में तैनात सहायक उप निरीक्षक लेखा नरेश बाबु सोनी का निलंबन आदेश रद्द
इलाहबाद हाइकोर्ट ने पुलिस कार्यालय मथुरा में तैनात सहायक उप निरीक्षक लेखा नरेश बाबु सोनी का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची को निलम्बन अवधि का वेतन और अन्य भुगतान जारी करने का भी आदेश दिया है। नरेश बाबू की याचिका पर यह आदेश नायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
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24 मई 2019 को निलंबित कर दिया था
याची के अधिवक्ता का कहना था कि रिटायर्ड दारोगा जयवीर सिंह ने याची के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसका 18 लाख से अधिक भुगतान दिलाने के लिए याची ने 30 हज़ार रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर करवाई करते हुए एसएसपी मथुरा ने याची को बिना चार्जशीट दिए और बिना उसका पक्ष सुने 24 मई 2019 को निलंबित कर दिया।
तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद याची को न तो चार्ज शीट दी गई और न ही उसे वेतन दिया जा रहा है। कोर्ट ने निलम्बन आदेश रद्द करते हुए नियमानुसार विभगीय कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है।