Allahabad High Court: जज ने खुद को मुख्तार अंसारी के 2 मामलों से किया अलग, नहीं हो सकी सुनवाई

Allahabad High Court: हाई कोर्ट जज ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज कई मामलों में से दो पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Shashi kant gautam
Published on: 20 April 2022 11:13 AM GMT
Allahabad High Court: Judge recuses himself from two cases of Mukhtar Ansari, hearing could not be held
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इलाहाबाद हाई कोर्ट- मुख्तार अंसारी: Photo - Social Media

Prayagraj News: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ इलाहाबाद हाई (Allahabad High) कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में सुनवाई जारी है। इस बीच ज़ारी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जज ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज कई मामलों में से दो पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। जज के इस फैसले के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन दो मामलों के तहत कार्यवाही नहीं हो सकी है।

इसमें से एक मामला माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका का है।

बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील ने जज के समक्ष उनकी जमानत याचिका के लिए तर्क प्रस्तुत करने चाहे लेकिन जज ने इस मामले से खुद को लगा करते हुए इसपर सुनवाई नहीं की। फिलहाल इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दो मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए 28 अप्रैल 2022 की तिथि घोषित की गई है।

मामले की सुनवाई करते हुए हिद कोर्ट जज ने कहा कि इन दो मामलों पर कोई भी तर्क सुनने और फैसला लेने से पहले मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, जिसके बाद ही आगे के फैसले पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

मुख्तार अंसारी को नहीं मिल रही सफलता

आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ (Azamgarh) जिले के तरवा थाना में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है और इसी मामले के तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस जारी है। इसी के चलते मुख्तार अंसारी लगातार जमानत याचिका दायर कर रहे हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लग रही है।

फिलहाल मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की है। हालांकि जज द्वारा खुद को मुख्तार अंसारी से जुड़े दो मामलों में सुनवाई से अलग करने के बाद बाकी के अन्य मामलों पर सुनवाई करते हुए इन दो मामलों के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।

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