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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी नियुक्ति पर PS माध्यमिक शिक्षा से माँगा जवाब
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है और पूछा कि जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के खिलाफ 2010 में चार्ज सीट देने के बाद 2017 तक कार्यवाही क्यों नहीं हुईं।
कोर्ट ने कहा कि नरही इंटर कालेज बलिया उमेश राय की गलत नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं हुईं और गलत वेतन भुगतान होने पर वसूली क्यों नहीं हुईं। अगली सुनवाई एक सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने विनोद कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया है। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ह्रदयराम आजाद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि 18 अक्टूबर 2007 को ही जांच रिपोर्ट पेश हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर वेतन रोका गया। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन देने का कैसे आदेश दे दिया।