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भुगतान न करने पर आगरा-अलीगढ़ के SSP स्पष्टीकरण के साथ तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मवीर यादव एस.एस.पी. अलीगढ़ सनत कुमार वित्त नियंत्रक पी.एच.क्यू. इलाहाबाद एवं शलभ माथुर एस.एस.पी. आगरा को 29 मार्च तक याची के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि भुगतान नहीं करते तो स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों कि क्यों न उन्हें अवमानना के आरोप में दण्डित किया जाए।

tiwarishalini
Published on: 19 March 2018 7:35 PM IST
भुगतान न करने पर आगरा-अलीगढ़ के SSP स्पष्टीकरण के साथ तलब
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मवीर यादव एस.एस.पी. अलीगढ़ सनत कुमार वित्त नियंत्रक पी.एच.क्यू. इलाहाबाद एवं शलभ माथुर एस.एस.पी. आगरा को 29 मार्च तक याची के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि भुगतान नहीं करते तो स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों कि क्यों न उन्हें अवमानना के आरोप में दण्डित किया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बुलन्दशहर निवासी सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम खान व आगरा निवासी पूर्व पुलिस निरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी.एन.सिंह राठौर ने बहस की। मालूम हो कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को याचीगण की बकाया ग्रेच्युटी मय व्याज के 3 माह में भुगतान का आदेश दिया था जिसके खिलाफ विशेष अपील भी खारिज हो गयी।

कोर्ट ने आदेश पालन कर रिपोर्ट मांगी तो विपक्षियों ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि बकाया धन राशि की गणना कर ली गयी है। शासन से बजट मांगा गया है। बजट आते ही भुगतान कर दिया जायेगा। किन्तु कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि बजट दिलाने का काम कोर्ट का नहीं है। विपक्षीगण 29 मार्च को भुगतान कोर्ट में भेजे या कोर्ट में हाजिर हो। सुनवाई 29 मार्च को होगी।

ब्लाक प्रमुख की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ के धौलाना ब्लाक प्रमुख तेजपाल की आपराधिक मामले में पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याची के खिलाफ पिलखुआ थाने में लोक सम्पत्ति को हड़पने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंण्डपीठ ने तेजपाल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एफ. आई.आर. से अपराध का खुलासा ही रहा ऐसे में उसे रद्द करने का कोई कारण नही है किंतु केस की स्थिति को देखते हुए गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। याची अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह का कहना था कि याची की पत्नी सपा के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी। राजनीतिक उद्देश्य से याची के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दिया है।

हण्डिया बाई पास पर अतिक्रमण को लेकर डीएम से कोर्ट ने मांगी जानकारी

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाबगंज हंडिया बाईपास पर प्लाट संख्या 1031 पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने के मामले में जिलाधिकारी इलाहाबाद सुभाष एल वाई से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुरेश कुमार तिवारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता हेम प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कुछ ध्वस्तीकरण के बाद एस डी एम ने रुकवा दिया। अभियान के लिए पुलिस न मिल पाने के कारण अतिक्रमण नही हटाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के.आर.सिंह से जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।

सोनभद्र वन क्षेत्र में खनन को लेकर राज्य सरकार व डीएम से मांगा जबाब

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में वन क्षेत्र में चल रहे खनन को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व वहां के डीएम से जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने मंगला प्रसाद की याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सोनभद्र में प्रशासन की मिलीभगत से वन क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है जबकि यह संरक्षित वन क्षेत्र और अभ्यारण्य है। नियमानुसार संरक्षित वन क्षेत्र से एक किमी की दूरी में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस पर कोर्ट ने डीएम सोनभद्र से पूछा है कि क्या खनन स्थल वन क्षेत्र और अभ्यारण्य की परि

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