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हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को 2500 प्रतिमाह स्टाइपेंड देने का दिया आदेश

Gagan D Mishra
Published on: 18 Sep 2017 8:42 PM GMT
हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को 2500 प्रतिमाह स्टाइपेंड देने का दिया आदेश
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इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने यूपी के बेसिक शिक्षा सचिव को 2004 में बी टी सी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को 2500 प्रति माह स्टाइपेंड देने के लिए सभी बीएसए को परिपत्र जारी कर भुगतान कराने का निर्देश दिया है। साथ ही महानिबंधक के समक्ष 2 माह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल ने प्रेम नारायण चौरसिया और 315 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचीगण 28 दिसम्बर 2005 को बी टी सी प्रशिक्षण लेने के बाद सहायक अध्यापक नियुक्त हुए । 14 जनवरी 2004 के शासनादेश के तहत अन्य अध्यापकों के सामान वेतन पाने के हक को लेकर याचिका दाखिल की थी । कोर्ट ने राज्य सरकार को वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया।

सरकार ने हाई कोर्ट में विशेष अपील और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो ख़ारिज हो गयीं। वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश पालन का आदेश भी जारी किया। जिसके बावजूद पालन नही किया गया तो यह याचिका दाखिल हुई।

कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की ऐसी ही अकर्मण्यता के चलते हाई कोर्ट में याचिकाओं का आवश्यक बोझ बढ़ रहा है। जब कि कोर्ट पर पहले से ही मुकदमो की भारी संख्या से जूझ रहा है।

Gagan D Mishra

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