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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, बिना रोकटोक के चलेगा हुक्का बार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बिना किसी बाधा के सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

tiwarishalini
Published on: 9 Oct 2017 2:40 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, बिना रोकटोक के चलेगा हुक्का बार
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प्रमुख सचिव बतायें, सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण की छूट होगी कि नहीं ?

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बिना किसी बाधा के सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश हुक्का बार पर रोक के खिलाफ याचिका पर अनेक बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर दिया है।

कोर्ट ने डीएम को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न हर्जाना लगाया जाए ? याचिका की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने वसीम अहमद की याचिका पर दिया।

याची का कहना है कि वह हुक्का पार्लर चलाता है। सिविल लाइन में उनका हुक्का पार्लर 'तंबूरा द स्काई लाउन्ज' के नाम से चल रहा है। बिना किसी लिखित आदेश के जिला प्रशासन ने हुक्का लाउन्ज चलाने पर रोक लगा दी।

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जिस पर बिना कारण बताए हुक्का बार बंद करने की कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट से 4 सितंबर 2017 को जवाब मांगा। जवाब नहीं दिया तो 21 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट को 3 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया और कहा कि जवाब नहीं आया तो डीएम कोर्ट में पेश होंगे। इस दिन भी न तो जवाब दाखिल हुआ और न ही डीएम हाजिर हुए।

कोर्ट ने साढ़े बारह बजे तक का समय दिया था। जब केस सुनवाई की प्रक्रिया हुई तो सरकार की तरफ से और समय मांगा गया। जिसे कोर्ट ने मना कर दिया और जवाब न दाखिल होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने हुक्का बार चलाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने पर रोक लगा दी है।

अगली स्लाइड में पढ़ें चंदौसी में जिला अदालत अस्थायी, याचिका निस्तारित

चंदौसी में जिला अदालत अस्थायी, याचिका निस्तारित

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि जब तक संभल में पवासा में बन रही जिला अदालत का मूलभूत ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी रूप से चंदौसी में अदालत चल रही है।

पवासा में अदालत भवन आदि बनकर तैयार होने के बाद अदालत शिफ्ट कर दी जाएगी। कोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ संभल के अध्यक्ष आरिफ आलम व सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन संभल अध्यक्ष नरेश कुमार की याचिका निस्तारित कर दी है।

यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता यू.एन.शर्मा और इरशाद अहमद ने बहस की।

याचिका में संभल जिले की अदालत चंदौसी में स्थापित करने को संभल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका सरकार के आश्वासन के बाद निस्तारित कर दी है।

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tiwarishalini

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