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इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमि पर बनी मस्जिद की दीवार ढहाने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में अतिक्रमण कर बनी मस्जिद की दीवार को एक सप्ताह में हटा लेने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में अतिक्रमण कर बनी मस्जिद की दीवार को एक सप्ताह में हटा लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट के कहने पर विपक्षियों ने खुद कोर्ट में कहा कि, उन्हें समय दिया जाए जिससे वे गलत बने हिस्से को गिरा सकें। याचिका पर अगली सुनवाई कोर्ट 8 अगस्त को करेगी।
यह आदेश चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस एम. के. गुप्ता की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि, हाईकोर्ट को मिली जमीन पर पहले मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं था। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। अवैध रूप से अतिक्रमण कर मस्जिद बनायी गयी है और उसे वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा लिया गया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान बीच का रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन और विपक्षियों को कहा था कि वे विशेषज्ञों की संयुक्त टीम के साथ मौका मुआयना कर रिपोर्ट दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी ने भी मस्जिद को अवैध मानते हुए हटाने की रिपोर्ट दी लेकिन कोर्ट के बीच का रास्ता निकालने की पहल के चलते विशेषज्ञों की टीम ने निर्माणाधीन भवन से 11 मीटर तक निर्माण हटाने को कहा।
जिससे दुर्घटना होने पर अग्निशमन गाड़ी आसानी से पहुंच सके। इस पर मस्जिद की तरफ से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता टी. पी. सिंह का कहना था कि निर्माणाधीन भवन का 6 मंजिल तक ही नक्शा पास है। अब ग्यारह मंजिला बन रहा है। उन्होंने 6 मीटर तक निर्माण हटाने पर सहमति व्यक्त की है।