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साक्षी-अजितेश को दो माह में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा व अजितेश की सुरक्षा का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इनके वैवाहिक जीवन में विपक्षी सहित किसी के भी हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा व अजितेश की सुरक्षा का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इनके वैवाहिक जीवन में विपक्षी सहित किसी के भी हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची के परिवार के लोगों को कोई हानि न पहुंचने पाये।
कोर्ट ने याचियों के विवाह के मामले में कहा है कि यह याचिका का विषय नहीं है, यह साक्ष्य का विषय है। जिसे किसी वैधानिक कार्यवाही में तय किया जा सकता है।
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कोर्ट ने याचीगण को दो माह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने का आदेश देते हुए कहा है कि यदि पंजीकरण नहीं होता तो कोर्ट के संरक्षण का यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा। कोर्ट ने विपक्षी राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने साक्षी मिश्रा व अजितेश की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने लता सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि दो बालिग लोगां के अन्तर्जातीय या अंतर धार्मिक विवाह की स्थिति में पुलिस प्रेमी युगल की सुरक्षा करे।
कोर्ट ने कई अन्य फैसलों का हवाला भी दिया। याची अधिवक्ता व अजितेश के परिवार को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस को सुरक्षा करने का निर्देश दिया है।
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सोमवार को पुलिस सुरक्षा में दोनों कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने लड़की का बयान लिया और दोनों के बालिग होने और अपनी मर्जी से शादी करने की जानकारी मिलने तथा सुरक्षा की मांग पर कोर्ट ने सुरक्षा का निर्देश दिया।
इसके बाद प्रेमी युगल बाहर निकले तो उन्हें इस प्रकरण को मीडिया में फैलाने का विरोध भी झेलना पड़ा। नौबत मारपीट तक पहुंची, इससे पहले सुरक्षा में साथ आये पुलिस कर्मियों ने बगल की कोर्ट में प्रवेश कराकर कोर्ट अधिकारी के जरिये सुरक्षित बाहर ले जाया गया।
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