×

सेटटॉप बॉक्स की अनिवार्यता पर लगी रोक, अगले महीने सुनवाई

Admin
Published on: 2 March 2016 10:40 PM IST
सेटटॉप बॉक्स की अनिवार्यता पर लगी रोक, अगले महीने सुनवाई
X

इलाहाबाद: छोटे शहरों में सेटटॉप बॉक्स की अनिवार्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के 31 दिसम्बर 2015 से टीवी के लिए सेटटॉप बॉक्स की अनिवार्यता पर बुधवार को रोक लगा दी।

केंद्र सरकार ने इसके लिए 14 नवम्बर 2015 को अधिसूचना जारी की थी। न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की बेंच ने ये आदेश दिया।

अनिवार्यता के विरोध में इलाहाबाद केबल नेटवर्क और अन्य ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चार सप्ताह में जवाब देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले महीने करेगा ।

याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने पहले बड़े शहरों में ही सेटटॉप बॉक्स लगाना अनिवार्य किया था लेकिन अधिसूचना जारी कर इसे पूरे देश के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

याचिका के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में देश में सेटटॉप बॉक्स नहीं है कि हर टीवी के साथ लगाया जाए। बॉक्स नहीं रहने के कारण सभी उपभोक्ताओं को समयसीमा में इसे दिया जाना संभव नहीं है। इसके लिए केबल ऑपरेटर को परेशान भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी हाईकोर्ट ने इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।



Admin

Admin

Next Story