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UP News: पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बडी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है
UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को आज मंगलवार (5 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ ग्रेटर नोएडा की अदालत में शुरू हुई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए अदालत ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए अखिलेश यादव के अधिवक्ता इमरान उल्ला खां, विनीत विक्रम और मोहम्मद खालिद की दलीलों को सुना, जिसके बाद ये आदेश दिया है।
अखिलेश यादव की याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई थी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में पिछले साल दर्ज हुई एफआईआर के मामले में अखिलेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अखिलेश यादव की अर्जी में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अखिलेश यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
क्या है पूरा मामला?
अखिलेश यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में अखिलेश यादव के साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 14 लोगों को नामजद किया गया था। बड़ी संख्या में अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। ये मामला फरवरी 2022 का है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप था कि दोनों नेताओं ने रात के समय जुलूस निकाला था जबकि उस वक्त कोरोना को लेकर पाबंदी लगी थी।