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यादव सिंह के बेटे की जमानत अर्जी खारिज, दोनों बेटियों को राहत, जमानत मंजूर

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By aman
Published on: 30 May 2018 3:12 PM GMT
यादव सिंह के बेटे की जमानत अर्जी खारिज, दोनों बेटियों को राहत, जमानत मंजूर
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे शनी यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लेकिन दोनों बेटियों गरिमा भूषण व करुणा सिंह को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

बता दें, कि इन पर सीबीआई ने 17 माह में 23 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और बुधवार को फैसला सुनाया है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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