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यादव सिंह के बेटे की जमानत अर्जी खारिज, दोनों बेटियों को राहत, जमानत मंजूर
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे शनी यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लेकिन दोनों बेटियों गरिमा भूषण व करुणा सिंह को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
बता दें, कि इन पर सीबीआई ने 17 माह में 23 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और बुधवार को फैसला सुनाया है।
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