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हाईकोर्ट ने कहा- स्टैम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग के 392 क्लर्काें का रेग्युलेशन गलत
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की विशेष अपील खंडपीठ ने स्टैम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग में नियमित किए गए 392 रजिस्ट्रेशन क्लर्काें की रेग्युलेशन को गलत माना है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार व पंजीयन विभाग द्वारा दाखिल उस विशेष अपील को मंजूर कर निस्तारित कर दिया है जिसमें एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन क्लर्काें को नियमित करने का आदेश था।
इन रजिस्ट्रेशन क्लर्काें के गलत तरीके से किए गए नियमितीकरण की जांच का हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है, कि मुख्य सचिव चार माह में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। आरोप था कि पिछली दो सरकारों में स्टैम्प व पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्रेशन क्लर्काें का रेग्युलेशन करने में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार व रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा दायर कई अपीलों को निस्तारित करते हुए दिया है। कहा गया था, कि रजिस्ट्रेशन क्लर्कों को रेग्युलेशन करने में प्रचलित नियमों तथा आवश्यक योग्यताओं को दरकिनार कर दिया गया था। एकल जज ने अपने आदेश में इन सभी रजिस्ट्रेशन क्लर्काें को विभाग में विनियमितीकरण करने का आदेश दिया था। इन क्लर्कों के गलत तरीके से रेग्युलेशन किये जाने से सरकारी खजाने में करोड़ों का नुकसान हुआ है।