×

हाईकोर्ट - आउट आफ टर्न प्रोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों को राहत

सपा सरकार में आउट आफ टर्न प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने पुलिस अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन अधिवक्ताओं का प्रमोशन रद्द कर पुराने पद पर रिवर्ट करने के एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने रोक लगा दी है।

Anoop Ojha
Published on: 1 April 2019 8:07 PM IST
हाईकोर्ट - आउट आफ टर्न प्रोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों को राहत
X

प्रयागराज: सपा सरकार में आउट आफ टर्न प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने पुलिस अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन अधिवक्ताओं का प्रमोशन रद्द कर पुराने पद पर रिवर्ट करने के एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें.....नीलम नदी का पानी मोड़ने पर PoK में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

एकल पीठ ने 20 फरवरी को एक्स रैडर के आउट आफ टर्न प्रमोशन पाने दो सौ से अधिक अधिकारियों की प्रोन्नति रद्द करते हुए उनको दो माह में रिवर्ट करने का आदेश दिया था। इस आदेश को विनोद सिंह सिरोही और राजेश कुमार द्विवेदी सहित कई लोगों ने विशेष अपील में चुनौती दी है।

यह भी पढ़ें.....PM मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने का बंबई उच्च न्यायालय का इंकार

लखनऊ खण्डपीठ के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने अपील पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के.कालिया, अनूप द्विवेदी, विभू राय आदि का कहना था कि इस फैसले से करीब 990 पुलिस कर्मी प्रभवित होने जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था।

यह भी पढ़ें.....हमें सहयोग करें, हमारी शक्ति बढ़ाएं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं: पीएम मोदी

उनको 3 फरवरी 94 के आदेश से प्रोन्नति दी गयी थी तथा याचीगण के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। एकलपीठ ने कानून के स्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी की है। कोर्ट ने अपील सुनवाई हेतु स्वीकार करते एकल पीठ के आदेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें आउट आफ टर्न प्रोन्नति को रद्द कर दिया गया है। सभी पक्षों को पांच सप्ताह में जवाब और प्रति जवाब देने के लिए कहा है।



Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story