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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीचर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी अध्यापक सविता व अन्य की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है और इन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी अध्यापक सविता व अन्य की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक रोक लगा दी है और इन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
मामले की विवेचना एसआईटी कर रही है। इन पर डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सत्र 2004-05 की बी.एड की फर्जी मार्कशीट से प्राइमरी अध्यापक की नौकरी हासिल करने के आरोप है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चन्द्र त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर 45 सौ फर्जी अध्यापकों की जांच एसआईटी कर रही है। इन अध्यापकों पर फर्जी मार्कशीट से अध्यापक बनने का आरोप है।
याचीगण के खिलाफ शामली के झिझना थाने में एफआईआर दर्ज है। याची का कहना है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। केवल परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने एफआईआर पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया किन्तु गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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