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Prayagraj violence: हिंसा के मुख्य आरोपी की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 30 जून को अगली सुनवाई
Prayagraj violence: याची की तरफ से यह मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए साथ ही क्षतिपूर्ति भी की जाए तथा जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाय।
Prayagraj Violence: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आज 10 जून की हिंसा के आरोपी जावेद पंप की पत्नी फातिमा की रिट की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) से 24 घंटे के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही अगली डेट 30 जून को निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि 10 जून को हिंसा के आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में बुलडोजर (bulldozer) लगाकर तोड़ दिया था जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन शनिवार और इतवार को कार्यवाही पूर्ण दिखाकर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। याची की तरफ से यह मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए साथ ही क्षतिपूर्ति भी की जाए तथा जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाय।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एस डब्लू मियां के कोर्ट में यह सुनवाई हुई सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे में जवाब लगाने के साथ अगली डेट 30 जून निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बाद कुछ वकीलों ने लेटर पिटिशन के माध्यम से इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेटर पिटिशन को अस्वीकार कर दिया था और रेगुलर पिटीशन में आने को कहा था। इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई । गत दिवस यह याचिका न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की बेंच में आई थी जिसे उन्होंने सुनने से मना कर दिया था।