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हाईकोर्ट: लापता लड़की की बरामदगी न होने पर एसपी व इन्सपेक्टर तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस पी कौशाम्बी व् करारी थाना के इंस्पेक्टर विवेचनाधिकारी को 10 जुलाई को तलब किया है।कोर्ट ने 13 मई2017 से लापता नाबालिग लड़की की बरामदगी के मामले में एस पी से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी थी।जिसका पा

Anoop Ojha
Published on: 6 Jun 2018 12:49 PM GMT
हाईकोर्ट: लापता लड़की की बरामदगी न होने पर एसपी व इन्सपेक्टर तलब
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी कौशाम्बी व् करारी थाना के इंस्पेक्टर विवेचनाधिकारी को 10 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने 13 मई2017 से लापता नाबालिग लड़की की बरामदगी के मामले में एस पी से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी थी।जिसका पालन न करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और व्यक्तिगत हलफनामे के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया।

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यह आदेश न्यायमूर्ति के एन बाजपेयी तथा न्यायमूर्ति डी के सिंह की खंण्डपीठ ने बन्धुरी रसूलीपुर के हरिशंकर मौर्या की याचिका पर दिया है ।याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की ।इनका कहना है कि 16 साल की लड़की घर से शौच के लिए गयी थी ,।गांव के ही संजय कुमार दिवाकर व् सहयोगियों ने लड़की का अपहरण कर लिया।जिसकी नामजद ऍफ़ आई आर दर्ज कराई गई है।किंतु एक वर्ष के बाद भी पुलिस ने न तो आरोपी को गिरफ्तार किया और न ही अपहृत लड़की की बरामदगी की गयी।इसपर कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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