TRENDING TAGS :
HC से जेपी ग्रुप को मिली राहत, मुआवजा वसूली नोटिस पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जे पी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत जमीन का बढ़ा मुआवजा वसूली नोटिस पर रोक लगा दी गई है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से जे पी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत जमीन का बढ़ा मुआवजा वसूली नोटिस पर रोक लगा दी गई है।
राज्य सरकार व् यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण से एक महीने में जवाब तलब किया गया है। प्राधिकरण ने एक हजार करोड़ से अधिक की वसूली का नोटिस दिया था। किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
यह भी पढ़ें ... झटका ! जेपी का 500 हेक्टेयर जमीन का लीज डीड प्राधिकरण करेगा रद
जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ यह आदेश जे पी ग्रुप की याचिका पर दिया है। कंपनी का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत जमीन का निर्धारित मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है।
प्राधिकरण प्रशासनिक आदेश से अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए वसूली कार्यवाही नहीं कर सकता। प्राधिकरण को कोर्ट ने गजराज सिंह केस में पूर्णपीठ के फैसले के तहत किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिस पर उसने जे पी ग्रुप कंपनी को वसूली नोटिस जारी किया है।