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प्रदेश की बालिका विद्यालयों में शौचालय व सुविधाएं मुहैया कराये सरकारः हाईकोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में राजकीय बालिका विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, बिजली आपूर्ति व फर्नीचर की सुविधाएं मुहैया न कराने पर कड़ा रूख अपनाया है। मुख्य सचिव को एक माह में सुविधाएं मुहैया कराकर 31 अगस्त 17 तक हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार बालिका विद्यालयों में शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है तो स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार विज्ञापन में उन कालेजों का भी उल्लेख करे जहां शौचालय नहीं है। याचिका की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने बालिका विद्यालयों में शौचालय व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में प्रमुख सचिव से हलफनामा मांगा था। विशेष सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि 75 फीसदी बजट मुक्त हो चुका है। 25फीसदी काम पूरा हो चुका है। 5 कालेजों में बिजली, 11 में पानी, 5 में शौचालय नहीं है। शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायेंगे। 22 कालेजों में फर्नीचर दिया जाना है। सरकार कार्यवाही कर रही है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी सुविधाएं मुहैया कराकर कोर्ट को जानकारी देने को कहा है।
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