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इंदिरा भवन दुकानदारों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन के दुकानदारों के अतिक्रमण व ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, और याची दुकानदारों से इस आश्वासन के साथ हलफनामा मांगा है कि वे आवंटित दुकान के अतिरिक्त किसी प्रकार का सामान नहीं रखेंगे। टीन शेड नहीं लगायेंगे, पैसेज खाली रखेंगे तथा दुकान में निर्माण नहीं करेंगे,अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने कहा कि आंवटित दुकान के बाहर पैसेज में कब्जा नहीं किया जा सकता। अतिक्रमण हटाने की एडीए की कार्यवाही सही है। कोर्ट ने एडीए के अधिवक्ता से पूछा है कि 20 फीसदी अतिक्रमण ही क्यों हटाया। पूरा क्यों नहीं ध्वस्त किया।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता ने इंदिरा भवन में दुकानदार मुरारी लाल मेहरोत्रा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना था कि उन्हें दुकान आवंटित की गयी है और एडीए ने कब्जा भी सौंप दिया है। दुकान के सामने टीन शेड को एडीए ने अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्यवाही की है जिसे चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में दुकानदारों को राहत देने से इंकार कर दिया है।