वाराणसी मलिन बस्ती ध्वस्तीकरण पर रोक,पुनर्वास की व्यवस्था कर रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दोषीपुर नक्सीघाट स्थित मलिन बस्ती हटाने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बस्ती के लोगों के साथ बैठक कर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कृत कार्यवाही के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है।

Anoop Ojha
Published on: 7 Dec 2018 1:50 PM GMT
वाराणसी मलिन बस्ती ध्वस्तीकरण पर रोक,पुनर्वास की व्यवस्था कर रिपोर्ट तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दोषीपुर नक्सीघाट स्थित मलिन बस्ती हटाने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बस्ती के लोगों के साथ बैठक कर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कृत कार्यवाही के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खण्डपीठ ने जन अधिकार मंच व महिला जागृति समिति की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता स्मृति कार्तिकेय ने बहस की। याचिका की सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी। याची का कहना है कि लगभग सौ परिवार मलिन बस्ती में वर्षां से रह रहे हैं। जिन्हें बिना वैकल्पिक स्थान दिये उजाड़ा जा रहा है।

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कोर्ट ने जिला प्रशासन व नगर निगम को इनके पुनर्वास के लिए जगह चिन्हित कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

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