×

वन विभाग के दैनिक कर्मियों की अवमानना याचिकाएं खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर दाखिल अवमानना याचिकायें खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि विभाग ने आदेश के अनुपालन में आदेश पारित कर दिया है जिसे याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

Dharmendra kumar
Published on: 2 May 2019 9:40 PM IST
वन विभाग के दैनिक कर्मियों की अवमानना याचिकाएं खारिज
X

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर दाखिल अवमानना याचिकायें खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि विभाग ने आदेश के अनुपालन में आदेश पारित कर दिया है जिसे याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें...सुप्रीम कोर्ट: किसी को भी धौंस दिखाने और संस्था को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं

अवमानना याचिका के जरिये आदेश के पालन कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दर्जनों अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के दैनिक कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें...SP की जनसभा में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा, मंच पर रहे अखिलेश और पूनम, देखें तस्वीरें

विभाग ने तमाम कर्मचारियों को नियमित भी किया। किन्तु सैकड़ों कर्मी वंचित रह गए। उन्होंने कोर्ट का पालन करने के लिए अवमानना याचिका दाखिल की और याचिकायें भी दाखिल की है। कोर्ट ने अवमानना याचिकायें खारिज कर दी और कहा याचिकाओं को सुनवाई हेतु पेश किया जाए।



Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story