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टीचर का पद चयनित कालेज में रिक्त न होने पर बोर्ड को दूसरे कालेज में भेजने का अधिकारः HC

Gagan D Mishra
Published on: 11 Oct 2017 1:23 AM IST
टीचर का पद चयनित कालेज में रिक्त न होने पर बोर्ड को दूसरे कालेज में भेजने का अधिकारः HC
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित सहायक अध्यापक कॉलेज में पद रिक्त न होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता तो जिला विद्यालय निरीक्षक उसे किसी दूसरे कालेज में नियुक्ति की संस्तुति के साथ बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड को दूसरे कालेज के खाली पद पर नियुक्ति की संस्तुति करने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट ने बोर्ड को दो माह के भीतर याची की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केसरवानी ने रमेश चन्द्र की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि 04 में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा का पद विज्ञापित हुआ। विपक्षी जगवीर सिंह को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 334.2 अंक मिले और कट आफ मार्क 331.60 अंक था। जगवीर सिंह की नियुक्ति नहीं की गयी तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।

कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिस पर चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्ध नगर के सत्यापन के बाद 20 अप्रैल 06 को उसे कार्यभार ग्रहण कराया। इसी दौरान कालेज ने रिक्ति घोषित कर चयन की संस्तुति चयन बोर्ड को भेज दी थी। 2009 में विज्ञापन निकला और याची इसी कालेज के लिए चयनित हुआ किन्तु जब वह कार्यभार ग्रहण करने गया तो बताया गया कि पद पहले से भरा है, पद खाली नहीं है।

याची ने बोर्ड से किसी दूसरे कालेज में भेजने की मांग की। सुनवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए कहा कि यदि चयनित कालेज में पद रिक्त नहीं है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, चयन बोर्ड को अन्य कालेज के लिए संस्तुति भेजेगा और बोर्ड विज्ञापित पदों में से दूसरे कालेज में खाली पद पर नियुक्ति की संस्तुति भेजेगा।

Gagan D Mishra

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