×

इविवि परिसर व हास्टलों को अपराध मुक्त रखने की योजना प्रस्तुत करें कुलपति: हाईकोर्ट

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हास्टल में छात्र रोहित शुक्ल की हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति को परिसर व हास्टल अपराधिक गतिविधियों से मुक्त रखने को योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 24 April 2019 3:50 PM GMT
इविवि परिसर व हास्टलों को अपराध मुक्त रखने की योजना प्रस्तुत करें कुलपति: हाईकोर्ट
X

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हास्टल में छात्र रोहित शुक्ल की हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति को परिसर व हास्टल अपराधिक गतिविधियों से मुक्त रखने को योजना तैयार करने का निर्देश दिया है और 17 मई को कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कुलपति जिला प्रशासन के साथ बैठक कर योजना तैयार करें ताकि भविष्य में अपराधियों का प्रवेश हास्टल व विश्वविद्यालय परिसर में न होने पाए। इसके अलावा कोर्ट ने पिछले अनुभवों के आधार पर छात्रसंघ चुनाव में अचार संहिता को कड़ाई से लागू करने का भी निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें...लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा पाकिस्तान का आतंकवादी बारामूला में गिरफ्तार

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति आर.आर. अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हास्टलों में रेड के दौरान असलहे बरामद हुए है। कुछ छात्रों के समाज विरोधी तत्वों से मिलीभगत के कारण विश्वविद्यालय के किये समस्या खड़ी हो गयी है। ऐसे लोगों ने विश्वविद्यालय के शिक्षा का माहौल बर्बाद कर रखा है। ऐसे में समाज विरोधी आपराधिक तत्वों को परिसर से बाहर रखने की योजना तैयार की जाए।

यह भी पढ़ें...चीफ जस्टिस को फंसाने की साजिश पर SC ने कहा, वकील के दावों की जड़ तक जाएंगे

छात्रसंघ चुनाव के सम्बन्ध में कोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलुस निकालने, पोस्टर होर्डिंग लगाने, परिसर या बाहर पब्लिक मीटिंग करने, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करने, वाहन-स्पीकर जानवर आदि से प्रचार करने पर रोक लगा रखी है। केवल हैंडमेड पोस्टर व हैण्डबिल से मिलकर प्रचार करने की ही छूट दी गयी है। किन्तु चुनाव में इन शर्तों को दरकिनार कर दिया जाता है। कोर्ट ने कुलपति को गाइडलाइन का चुनाव के दौरान कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुलसचिव को अगली सुनवाई की तिथि 17 मई को हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story