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Ambedkarnagar News: मतगणना में हुई हेराफेरी की आशंका, जिला जज ने दिया पुनर्मतगणना का आदेश
क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 34 आलमपुर शेखपुर की प्रत्याशी राधा वर्मा ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों की मिलीभगत से विपक्षी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके पक्ष में पड़े मतों को विपक्षी विजयी प्रत्याशी के मतों की गणना में गलत तरीके से जोड़ दिया। राधा वर्मा की चुनाव याचिका पर जिला जज ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया है।
Ambedkarnagar News: लम्बी सुनवाई के उपरांत जनपद न्यायाधीश बब्बू सारंग ने टांडा विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 34 आलमपुर शेखपुर की पुन मतगणना कराए जाने का आदेश दिया है। प्रत्याशी राधा वर्मा ने गलत मतगणना हाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि दुबारा मतगणना कराया जाए। मतगणना की कार्यवाही गत दो मई को सुबह आठ बजे शुरू हुई और चार मई को समाप्त हुई। आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों की मिलीभगत से विपक्षी को जिताने के उद्देश्य से उनके पक्ष में पड़े मतों को विपक्षी विजयी प्रत्याशी के मतों की गणना में गलत तरीके से जोड़ दिया।
उल्लेखनीय है कि निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष एवं टांडा तहसील क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कपिल देव वर्मा की पत्नी राधा वर्मा ने जिला जज के न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत कर वॉर्ड संख्या 34 की मतगणना दुबारा कराए जाने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी- जिलाधिकारी को विपक्षी संख्या, उप जिला निर्वाचन अधिकारी- अपर जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी विकासखंड टांडा (आरओ) पार्टी बनाया था। अपनी याचिका में राधा वर्मा ने कहा था कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 34 आलमपुर शेखपुर की प्रत्याशी थी और उनका चुनाव निशान आटा चक्की था। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत निष्पक्ष चुनाव कराया गया। मतगणना की कार्यवाही गत दो मई को सुबह आठ बजे शुरू हुई और चार मई को समाप्त हुई।
आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारियों की मिलीभगत से विपक्षी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके पक्ष में पड़े मतों को विपक्षी विजयी प्रत्याशी के मतों की गणना में गलत तरीके से जोड़ दिया। तत्समय ही इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की गई थी लेकिन उन्होंने पुनर: मतगणना कराने से इंकार कर दिया था। राधा वर्मा के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने प्रस्तुत चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में निष्पक्ष पुनर्मतगण़ना कराने का आदेश दिया है।
इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सैमुअल पाल एन ने कहा कि आदेश की प्रतिलिपि मिलने के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।