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अब एंबुलेंस संचालक नहीं कर पाएंगे मनमानी, सिटी मजिस्ट्रेट ने तय किए रेट

एंबुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरों पर सिटी मजिस्ट्रेट दूरी के हिसाब से एंबुलेंस का रेट तय कर दिया है।

Bobby Goswami
Published on: 9 May 2021 7:05 PM IST (Updated on: 10 May 2021 1:39 AM IST)
Ambulances
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फोटो— (साभार— सोशल मीडिया)

गाजियाबाद। कोरोना काल में मरीजों को ले जाने को लेकर एंबुलेंस वालों की तरफ से की जा रही मनमानी पर गाजियाबाद प्रशासन ने नकेल लगाते एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है। एंबुलेंस ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबरों पर सिटी मजिस्ट्रेट दूरी के हिसाब से एंबुलेंस का रेट तय कर दिया है।

यह है नियंत्रित रेट

बिना ऑक्सीजन की एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए अब 1000 तक का रेट तय किया गया है। 10 किलोमीटर से आगे जाने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये देने होंगे। वेंटिलेटर एंबुलेंस के लिए यही रेट 2000 तक होगा। अगर अंतिम यात्रा के लिए एंबुलेंस चाहिए, तो 10 किलोमीटर के लिए 800 रुपये से 1200 रुपए होंगे, और इसके आगे के लिए 50 से 60 रुपये प्रति किलो मीटर के हिसाब से देना होगा।


आदेश में बताया गया

सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले जाए जाने अथवा संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा वाहन से ले जाने के संबंध में जन शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें लोग बता रहे थे कि एंबुलेंस एवं अंतिम शव वाहन के स्वामियों या वाहन चालकों की तरफ से मनमाने तरीके से धनराशि वसूली जा रही है। आदेश में यह भी बताया गया है कि उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस चालक, वाहन स्वामी पर सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी।




मैनपूरी में भी रेट तय
प्रशासन ने एंबुलेंस सेवा का किराया निर्धारित करने के लिए एंबुलेंस को कुल छह श्रेणियों में बांट दिया है। तीन श्रेणियां जहां एंबुलेंस वाहन की क्षमता को लेकर निर्धारित किया है, तो वहीं अन्य तीन श्रेणियों का निर्धारण एंबुलेंस में उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया गया है। सबसे पहली श्रेणी में मारुति ओमनी और इको कार को रखा गया है। इसमें ऑक्सीजन रहित यात्रा के लिए 50 किलोमीटर तक पांच सौ रुपये शुल्क और 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। वहीं दूरी 50 किलोमीटर से अधिक होने पर 15 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया तय किया गया है। इसी श्रेणी में ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए छह सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 25 रुपये प्रति किलोमीटर और उससे अधिक दूरी पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा।
वहीं टवेरा, महिंद्रा बोलेरो श्रेणी की एंबुलेंस में छह सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिक दूरी पर 30 रुपये किलोमीटर का किराया वसूल किया जाएगा। इसी श्रेणी की ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में सेवा शुल्क आठ सौ रुपये और किराया क्रमश: 50 रुपये प्रति किलोमीटर और 40 रुपये प्रति किलोमीटर वसूल किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में बड़ी एंबुलेंस को रखा गया है। इसके लिए तीमारदार को आठ सौ रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिक दूरी के लिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देना होगा। इसी एंबुलेंस में ऑक्सीजन का प्रयोग करने पर सेवा शुल्क बढ़कर एक हजार रुपये और प्रति किलोमीटर धनराशि क्रमश: 60 रुपये प्रति किलोमीटर और 40 रुपये प्रति किलोमीटर रखी जाएगी।

वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस का अधिक देना होगा किराया

प्रशासन ने वेंटीलेटर युक्त एंबुलेंस के किराये भी निर्धारण किया है। बोलेरो श्रेणी की एंबुलेंस में वेंटीलेटर का प्रयोग करने पर एक हजार रुपये सेवा शुल्क के साथ 50 किमी तक 80 रुपये प्रति किमी और अधिक दूरी पर 70 रुपये प्रति किमी देना होगा। बड़ी एंबुलेंस में वेंटीलेटर के साथ सेवा शुल्क 1200 रुपये और प्रति किमी शुल्क क्रमश: 120 रुपये और सौ रुपये निर्धारित किया गया है। सभी एंबुलेंस चालकों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।


Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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