Amethi News: गैंग रेप मामले में किशोरी को दस वर्ष बाद मिला न्याय, आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर करावास

Amethi News: सुल्तानपुर न्यायालय ने आरोपियों को बीस हजार रुपए अर्थ दंड के साथ बीस वर्ष के कठोर कारवास के की सजा सुनायी है। आरोपियों ने गैंगरेप के साथ किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दिया था।

Surya Bhan Dwivedi
Published on: 2 Feb 2024 5:00 PM GMT
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Amethi News (Pic:Newstrack)

Amethi News: गैंग रेप के मामले में किशोरी को दस वर्ष बाद न्याय मिला है। सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय ने गैंग रेप के मामले में दस वर्ष बाद फैसला सुनाया है। सुल्तानपुर न्यायालय ने आरोपियों को बीस हजार रुपए अर्थ दंड के साथ बीस वर्ष के कठोर कारवास के की सजा सुनायी है। आरोपियों ने गैंगरेप के साथ किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दिया था। अमेठी पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के कटरा लाल गंज निवासी सनी पुत्र जीतलाल, मुन्ना पुत्र स्वामी नाथ, टीपू पुत्र द्वारिका, टीपू उर्फ संगम पुत्र संतलाल के खिलाफ मुकदमा चल रहा था।

कोर्ट ने जिसका फैसला शुकवार को सुनाया। न्यायालय ए एस जे-13 सुल्तानपुर ने वर्ष 2014 में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 का अर्थदण्ड एवं धारा एक वर्ष का साधारण कारवास सुनाया है। इसके साथ साथ धारा 506 में एक वर्ष का साधारण कारवास से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

आपको बता दें कि वर्ष 2014 में पीड़ित की तहरीर के आधार पर पीड़ित की नाबालिग पुत्री को सनी पुत्र जीतलाल, मुन्ना पुत्र स्वामी नाथ, टीपू पुत्र द्वारिका, टीपू उर्फ संगम पुत्र संतलाल निवासी कटरालालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की तहरीर पर गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अप्रेशन कनविक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म के अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

Durgesh Sharma

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