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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लखनऊ समेत UP के 5 शहरों में लॉकडाउन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोरोना से प्रभावित पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

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Newstrack Network NetworkPublished By Shreya
Published on: 19 April 2021 6:52 PM IST
लॉकडाउन
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लॉकडाउन (फाइल फोटो- न्यूजट्रैक)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बढ़ते कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) को कोरोना से प्रभावित पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इन शहरों में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं। इन जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट का यह आदेश आज यानी सोमवार रात से ही लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक होने के बाद राजधानी लखनऊ समेत इन शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने यहां पर लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

सड़कों को सैनिटाइज करता कर्मचारी (फोटो- न्यूजट्रैक)

जानें किस पर छूट-किस पर रहेगी पाबंदी

हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। इन शहरों में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं वाली दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन किसी भी अन्य दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल को खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। इस दौरान मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक रहेगी। सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी इस दौरान रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने इसे लेकर यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि लॉकडाऊन के दौरान इन पांचों शहरों में मेडिकल, हेल्थ सर्विस, आर्थिक संस्थानों, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों व जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इसके अलावा शहरों में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे। साथ ही वो ग्रॉसरी शॉप और अन्य कमर्शियल दुकानें जहां तीन से अधिक लोग काम करते हैं वो बंद रहेंगी।

शहरों में होटल, रेस्त्रां और खाने पीने के सामान वाले ठेले भी बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण व अन्य संस्थान 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी यह आदेश लागू होगा। सामाजिक आयोजन और फंक्शन के लिए अनुमति नहीं होगा। हालांकि पहले से तय शादियों के लिए जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति ले सकते हैं। जिसके बाद यहां केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमति होगी।

सुबह 11 बजे के बाद सब्जी, फल, दूध और ब्रेड बेचने की अनुमति नहीं है। सड़कों पर गैर जरूरी काम के लिए आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी के मामले में छूट दी गई है।



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Shreya

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