×

अमिताभ ठाकुर: योगी Govt. ने किया सपा सरकार में तैनात अफसरों का बचाव

aman
By aman
Published on: 15 Sept 2017 3:28 AM IST
अमिताभ ठाकुर: योगी Govt. ने किया सपा सरकार में तैनात अफसरों का बचाव
X
अमिताभ ठाकुर मामला: योगी Govt. ने सपा सरकार में तैनात अफसरों का किया बचाव

लखनऊ: योगी सरकार ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव द्वारा फोन पर धमकी देने के बाद तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव द्वारा कथित रूप से वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर उन्हें मानसिक रूप से प्रतिाड़ित करने के आरोपों का जोरदार विरोध करते हुए उक्त सभी अफसरों का बचाव किया है।

कोर्ट में सरकार की पैरवी करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडे ने खासा जोर देकर कहा, कि तीनों अफसरों ने कानून का पालन ही किया था और तीनों अफसरों ने अमिताभ ठाकुर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाई थी। अतः उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

ये भी पढ़ें ...IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ फर्जी रेप मामले में गायत्री को मिली जमानत

अभिताभ ठाकुर को दी छूट

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर स्वयं कोई आदेश करने की आवश्यकता नहीं पायी, लेकिन अभिताभ ठाकुर को छूट दी, कि यदि वे चाहें तो तीनों अफसरों के खिलाफ नियमानुसार उचित कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने को स्वतंत्र हैं।

यह आदेश जस्टिस एसएन शुक्ला व जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने अमिताभ ठाकुर की रिट याचिका पर पारित किया।

ये भी पढ़ें ...IPS अमिताभ ठाकुर को फर्जी केस में फंसाने पर गायत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप

याची ने वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को दो प्रत्यावेदन 6 अप्रैल व 15 मई 2017 को दिए थे, जिसका निस्तारण न होने पर अदालत की शरण ली थी। पहले प्रत्यावेदन में याची ने कहा था, कि जुलाई 2015 से लेकर अप्रैल 2017 तक उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया था। क्योंकि उसने सपा मुखिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। जिसके बाद तत्ताकालीन चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व संबधित प्रमुख सचिव ने उन्हें दुर्भावनावश मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मकसद से उन्हें निलंबित करवा दिया।

ये भी पढ़ें ...IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी मामले में मुलायम सिंह की आवाज का नमूना लेगी पुलिस

10 लाख रुपए मुआवजा की मांग

हालांकि, बाद में उन्हें निलंबन की तिथि से बहाल कर दिया गया। जिससे और साफ हो गया कि उन्हें जान-बूझकर प्रताड़ना दी गई थी। अतः मानसिक प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाए। दूसरे प्रत्यावेदन में अमिताभ ठाकुर ने उन्हें कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले तीनों अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग की थी।

ये भी पढ़ें ...रेप मामले में गिरफ़्तारी देने पहुंचे अमिताभ ठाकुर, SSP से कहा- लगता है दोषी हूं तो अरेस्ट कीजिए

अभी मुआवजा का कारण नहीं दिखता

कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए पहली मांग पर कहा, कि याची के खिलाफ विभागीय जांच अभी लंबित है और यदि वह जांच में पाक साफ साबित होता है तो उसे निलंबन अवधि का पूरा वेतन मिल ही जाएगा, अतः उसे अभी मुआवजा दिलाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। दूसरी मांग के बावत बेंच ने कहा, कि उसकी नजर में वह मांग पूरी होने योग्य नहीं है। परंतु याची यदि चाहे तो वह उचित कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

इस बीच सुनवायी के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडे ने दखल देेते हुए पूर्ववर्ती सरकार के कृत्यों को न केवल जायज ठहराया, बल्कि यह भी कहा, कि तीनों अफसरों ने कानून सम्मत काम किया था।

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story