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अमिताभ के जाति विहीन मानने की मांग पर सरकार ले निर्णय
लखनऊ : हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा सरकारी अभिलेखेां में स्वयं को जाति विहीन लिखे जाने के संबध में की गयी मांग पर राज्य सरकार को देा माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस एस एस चौहान व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने अमिताभ की याचिका पर पारित किया।
2012 में याचिका दायर कर अमिताभ का कहना था कि वे जाति प्रथा को समाज का विभाजक मानते हैं और जाति विहीन समाज के पक्षधर हैं अतः वह अपनी जाति का परित्याग कर खुद को कास्टलेस लिखे जाने के संबध में सरकार से अनुरोध किया था परंतु अनुरोध पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नही लिया है।
याची ने मांग की थी कि सरकार को उनके अनुरोध पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया जाये।
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