UP News: 10 दिन में चार्जशीट, 73 दिन में किशोरी को मिला इंसाफ, तीन को उम्रकैद तो एक को 20 वर्ष की सजा

Amroha News: दलित युवती से दुष्कर्म करने करने के मामले में कार्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की जबकि अन्य तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Durgesh Sharma
Written By Durgesh Sharma
Published on: 22 Aug 2024 12:10 PM GMT
Amroha News
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Symbolic Image (Pic: Social Media)

Amroha News: दलित युवती से दुष्कर्म करने करने के मामले में कार्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की जबकि अन्य तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 3.40 लाख रूपए का जूर्माना लगाया है। आपको बता दें, एक दलित युवती से नूर मोहम्मद ने दुष्कर्म किया था फिर उसके बाद तीन अन्य युवकों ने युवती से रेप किया था। नूर मोहम्मद उसे छोड़ कर भाग गया था। फिर नाबालिग बेटी के पिता ने चारों के विरुद्ध केस दर्ज कराई थी। जहां कोर्ट ने 73 दिन के अंदर बेटी के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। नूर को 20 साल की सजा तो शेष अन्य तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ये था मामला

दरअसल, मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव की है। एससी-जाति के किसान की नाबालिग लड़की को बांसखेड़ी गांव का रहने वाला युवक नूर मोहम्मद 27 अप्रैल 2024 की रात बहला-फुसलाकर कर ले गया था। उसने गन्ने के खेत में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया। तभी उसी समय ट्रैक्टर सवार तीन लोग वहां आ गए थे। तीनों ने किशोरी और नूर को गंदा काम करते हुए पकड़ लिया था और वीडियो और फोटो बनाए थे। खुद को पकड़े जाने पर नूर मोहम्मद किसी तरह से फरार हो गया था, लेकिन किशोरी को खेत में अकेला ही छोड़ दिया। साथ ही उसका कपड़े और फोन भी लेकर चला गया था। युवती भी भागने की कोशिक की, लेकिन तीनों युवकों ने उसे पकड़ लिया था।

फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया था रेप

तीनों युवकों ने फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे सामूहिक रेप किया था। रात में करीब ढाई बजे पुलिस की गश्ती गाड़ी खेत के पास गुजरी थी। तीनों युवक डर के मारे किशोरी को छोड़ कर फरार हो गए थे। पुलिसकर्मी पीड़िता को घर लेकर आए थे। मामले में किशोरी के पिता ने आरोपी नूर हसन के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराई थी।

चार आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने पहले नूर मोहम्मद के खिलाफ रेप की धाराओं में बढ़ोतरी की थी। बाद में अन्य आरोपियों की पहचान सैदपुर इम्मा निवासी दिलशाद, मुन्तजिम और राशिद के रूप में हुई। इन तीनों पर भी रेप की केस दर्ज की गई थी। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया था। मामले का विवेचना सीओ अभिषेक यादव कर रहे थे। उन्होंने 10 दिन के अंदह ही कोर्ट में चार्जशीट फाईल कर दी थी। चारों युवकों को जमानत नहीं मिली थी। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम डा. कपिला राघव की अदालत में चल रहा था। इस केस की 10 जून को पहली और 21 अगस्त (बुधवार) को आखिरी बार सुनवाई की गई। आज कोर्ट ने चारों युवकों को 73वें दिन के भीतर दोषी करार दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने कहा कि कोर्ट ने आरोपी नूर मोहम्मद को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि दिलशाद, मुन्तजिम व राशिद को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

परिजनों ने कोर्ट का जताया आभार

पीड़ित के परिजनों ने कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। कोर्ट ने समय से पहले दोषियों को उनके किए की सजा दी है। न्यायालय के इस आदेश के बाद निश्चिय ही कोई बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करेगा।

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