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मृतक आश्रितों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक कॉलेजों के अधिकार में बाधा नहीं: HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा है कि टीचरों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के उनके मूल अधिकारों के विपरीत नहीं है।

tiwarishalini
Published on: 14 Nov 2017 2:31 PM GMT
मृतक आश्रितों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक कॉलेजों के अधिकार में बाधा नहीं: HC
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा है कि टीचरों के कल्याण के लिए बने रेग्यूलेशन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के उनके मूल अधिकारों के विपरीत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत मिले अधिकार पूर्ण नहीं हैं। स्टाफ एवं अध्यापकों की प्रोन्नति में रेग्यूलेशन लागू किए जा सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में मृतक आश्रित कोटे में आश्रितों की निुयक्ति देने का आदेश कॉलेज के प्रबंधन के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होगा।

कोर्ट ने प्रतीक जैन को दिगम्बर जैन इंटर कॉलेज में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर छह सप्ताह में प्रबंध कमेटी को निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल ने दिगम्बर जैन इंटर कॉलेज बरौत बागपत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

कोर्ट ने मृतक आश्रित प्रतीक जैन की याचिका मंजूर कर ली है। प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा प्रबंध समिति को टीचर के आश्रित को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

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याची अल्पसंख्यक कॉलेज का कहना था कि डीआईओएस का आदेश संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने एवं उसके प्रबंधन के मूल अधिकार के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा कि निःसंदेह अल्पसंख्यकों को कॉलेज प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, किन्तु राजकीय सहायता ले रहे कॉलेजों पर रेग्यूलेशन के कुछ उपबंध लागू होंगे। जिसमें मृतक आश्रित की नियुक्ति भी शामिल है।

आश्रित की नियुक्ति के लिए आदेश देना प्रबंधकीय अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। रेग्यूलेशन 103 कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति पाने का अधिकार देता है। याची प्रतीक जैन ने मृतक आश्रित कोटे के तहत सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग की थी।

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