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लगातार आयोजित दो भर्तियों में ही भारांक दिया जाएगा : कोर्ट
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होने वाली सहायक अध्यापको की लगातार आयोजित दो भर्तियों में ही ढाई अंक का भारांक देने का उपबन्ध है। भारांक को जोड़कर परिणाम घोषित करने का नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 1981 की सेवा नियमावली के नियम 14 के परन्तुक में 25 जुलाई 2017 के बाद लगातार आयोजित दो भर्तियों में ही भारांक दिया जायेगा।
कोर्ट ने ढाई अंक भारांक जोड़कर परिणाम घोषित करने के तर्क को सही नही माना और नियमावली को स्पष्ट करते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह नेकुल भूषण मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है।याचिका में 27 मई 2018 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती 2018 शिक्षा मित्र के रूप में कार्य का प्रतिवर्ष ढाई अंक भारांक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गयी थी। नियमावली के अनुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व बीटीसी के साथ लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाने का तरीका अपनाया जायेगा। यह भी व्यवस्था है कि शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने का प्रत्येक वर्ष ढाई अंक भारांक जोड़कर 25अंक से अधिक नहीं होगा,दिया जायेगा। राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए केवल लगातार दो भर्तियो में ही भारांक देने की व्यवस्था की है। इसे जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग नहीं मानी जा सकती।