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सहायक अध्यापक भर्ती: पुनरीक्षित परिणाम 15 दिन में घोषित करने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद उ.प्र. को निर्देश दिया है कि याची का सहायक अध्यापक भर्ती का पुनरीक्षित परिणाम 15 दिनों में घोषित करने का निर्देश दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 30 April 2019 9:20 PM IST
सहायक अध्यापक भर्ती: पुनरीक्षित परिणाम 15 दिन में घोषित करने का निर्देश
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद उ.प्र. को निर्देश दिया है कि याची का सहायक अध्यापक भर्ती का पुनरीक्षित परिणाम 15 दिनों में घोषित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय सही न मानते हुए कहा है कि बी. सीरिज के 14वें प्रश्न का उत्तर अनुकूलन है। कोर्ट ने अडाप्टेशन का हिन्दी डिक्शनरी में अनुवाद के आधार पर याची द्वारा प्रश्न का सही जवाब दिये जाने के कारण पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।

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याची काके 66 अंक मिले हैं। पुनरीक्षित परिणाम के बाद कट आफ मार्क 67 मिलने के बाद उसे सफलता मिल सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने जौनपुर के गौरीशंकर यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने याची की आपत्ति पर सचिव से विशेषज्ञ राय मांगी थी कि क्या सवाल का अनुकूलन उत्तर सही है। विशेशज्ञ राय ने सही नहीं माना और कहा कि वातावरण के साथ सामंजस्य सही है मूल शब्द अडाप्टेशन है।

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पेंसटरर्स डिक्शनरी में अडाप्टेशन का नाउन संज्ञा बताया गया है जिसे अनुकूलन को अनुवाद रूप में स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने अनुकूलन को सही जवाब माना और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। याची को सही जवाब दिये जाने के बावजूद इस प्रश्न पर शून्य अंक दिये थे।

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Aditya Mishra

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