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अतीक अहमद को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, आखिरकार नहीं ही मिली जमानत
इलाहाबाद: शियाट्स में अराजकता फैलाने के अलावा मारपीट मामले में पूर्व सासंद अतीक अहमद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (29 मई) को पूर्व सासंद और बाहुबली अतीक अहमद को तगड़ा झटका दिया है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अतीक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रत्यूष कुमार की एकल पीठ ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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क्या है मामला?
गौरतलब है कि नैनी के शियाट्स में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में अतीक अहमद इसी साल 11 फरवरी से जेल में हैं। दो अप्रैल को राज्य सरकार के आदेश पर अतीक अहमद को इलाहाबाद के नैनी सेन्ट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया था। नैनी एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में 14 दिसम्बर 2016 को दो निष्कासित छात्रों का निलम्बन वापस कराने गए अतीक और उनके गुर्गों ने मारपीट और बवाल किया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जिसके बाद से ही हाईकोर्ट के सख्त रुख के चलते अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई थी।
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