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माफिया अतीक अहमद का बेटा अहजम बालगृह से रिहा, बाल कल्याण समिति ने बुआ को सुपुर्द करने का दिया आदेश

Atiq Ahmed Son Ahjam Ahmed News : माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे अहजम अहमद की बाल सुधार गृह से रिहाई को लेकर बरक़रार सस्पेंस अब ख़त्म हो गया है। अतीक के बेटे अहज़म को रिहा किया गया।

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Published on: 9 Oct 2023 1:00 PM GMT (Updated on: 9 Oct 2023 2:23 PM GMT)
माफिया अतीक अहमद का बेटा अहजम बालगृह से रिहा, बाल कल्याण समिति ने बुआ को सुपुर्द करने का दिया आदेश
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Atiq Ahmed (Social media)

Atiq Ahmed Son Ahjam Ahmed News : माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे अहजम अहमद (Mafia Atiq's Son Ahjam Ahmed) की बाल सुधार गृह से रिहाई को लेकर बरक़रार सस्पेंस अब ख़त्म हो गया है। अतीक के चौथे नंबर के बेटे अहज़म को रिहा किया गया। उसका प्रोटेक्शन अतीक के करीबी रिश्तेदार को दिया गया है। बता दें, अहजम अहमद 5 अक्टूबर को बालिग हो चुका है। बालिग होने की वजह से उसे अब बाल संरक्षण गृह (Child Protection Home) में नहीं रखा जा सकता है।

आपको बता दें, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case) के बाद से माफिया अतीक अहमद का चौथा बेटा अहजम अहमद बाल संरक्षण गृह में था। घटना के वक्त नाबालिग था, जिस वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया था।

बुआ के सुपुर्द किया गया

माफिया अतीक अहमद के बेटों को सोमवार (09 अक्टूबर) को बाल संप्रेषण गृह से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति ने अहजम अहमद को रिहा करने का आदेश जारी किया। सोमवार देर शाम अहजम और उसके छोटे भाई को उनकी बुआ शाहीन परवीन के सुपुर्द कर दिया गया। रिहाई की प्रक्रिया सुबह से ही जारी थी। शीर्ष अदालत के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने ये फैसला लिया। ज्ञात हो कि, इसी माह 5 अक्टूबर को अहजम 18 साल का हो चुका है। ऐसे में नियमानुसार उसे बाल संप्रेषण गृह में नहीं रखा जा सकता।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि, इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और दो सरकारी गनर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस शूटआउट केस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि वारदात में जिस आईफोन का इस्तेमाल हुआ था उनकी कोडिंग अतीक के बेटे अहजम अहमद ने ही की थी। उमेश पाल शूटआउट केस (Umesh Pal Shootout Case) में कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी अपने बयान में ये बात पुलिस को बताई थी। बावजूद, पुलिस ने अहजम अहमद को आरोपी नहीं बनाया था।

अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

अतीक अहमद की बहन शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने की मांग की गई थी। इसी मामले में शीर्ष अदालत ने बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) को विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। सोमवार को देर शाम अतीक के दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह से रिहा करते हुए उसे उसकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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