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बेटी को मिला न्याय: औरैया की छात्रा से छेड़खानी का मामला, दोषी को चार वर्ष की कैद
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने छात्रा से छेडख़ानी करने में चार वर्ष कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। हालांकि इस मामले में समझौता हो जाने पर पीडिता ने अपने बयान बदलकर गवाही दी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को सजा दंडित किया है।
औरैया : विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकांत ने छात्रा से छेडख़ानी करने में चार वर्ष कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। हालांकि इस मामले में समझौता हो जाने पर पीडिता ने अपने बयान बदलकर गवाही दी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को सजा दंडित किया है।
पीड़िता के पिता ने लिखाई थी रिपोर्ट
पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिधूना में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री कक्षा 12 की छात्रा है। आरोपी विनोद कुमार निवासी पुर्वा मुनूशाह कुसमरा बिधूना रास्ता चलते उससे अश्लील बातें करता और छेडखानी करता है। इस बात की शिकायत करने पर परिवारीजन को धमकी दी गई। चार्जशीट के बाद यह मामला एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। 23 अप्रैल 2016 की शाम सात बजे की उक्त घटना में पीड़िता व आरोपित के बीच समझौता हो गया। सीआरपी के 164 के बयान में भी पीड़िता ने छेड़खानी व अश्लील हरकतें किए जाने से इंकार किया। हालांकि मुकदमे के विचारण में पीड़िता के पिता वादी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन कर आरोपी के विरुद्ध गवाही दी।
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अपराधी को दंडित किया गया
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथमकांत ने विनोद कुमार को चार वर्ष के साधारण कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। आरोपित द्वारा इस प्रकरण के अंवेषण, जांच व विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कोर्ट द्वारा अधिरोपित सजा में समायोजित होगी। दोषी को जिला कारागार इटावा में भेज दिया गया।
रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी
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