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Auraiya News: नहर बाजार की दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट का आया फैसला
Auraiya News: यहां शनिवार को बुलडोजर के जरिए 58 दुकान और मकान गिराए जाने थे, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा इलाके में मुनादी कराई गई थी। लेकिन हाई कोर्ट का याचिका दायर करने वाले लोगों के पक्ष में एक फैसला आया और जिसके बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिल गई।
Auraiya News: औरैया में नहर बाजार में चलने वाले बुलडोजर पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई है। जिसके बाद से नहर बाजार इलाके में रहने वाले लोगों को कुछ हद तक राहत मिलती हुई दिखाई दी। औरैया जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के आदेश के बाद लगातार कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में कुछ जगह पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसको बुलडोजर के जरिए खाली करा दिया गया। वहीं दिबियापुर इलाके में नहर बाजार के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को खाली करने के लिए सिंचाई विभाग ने तैयारी शुरू की।
58 दुकान और मकान पर चलना था बुलडोजर
यहां शनिवार को बुलडोजर के जरिए 58 दुकान और मकान गिराए जाने थे, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा इलाके में मुनादी कराई गई थी। लेकिन हाई कोर्ट का याचिका दायर करने वाले लोगों के पक्ष में एक फैसला आया और जिसके बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिल गई।
हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी
हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें बताया गया की 17 सितंबर तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जहां मकान और दुकान गिराए जाने की बात कही गई है वहां पर यथा स्थिति बनाए रखनी है। बताते चलें कि कुछ लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें बताया गया था कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं और उनके मकान और दुकान को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में एडीएम एसपी सिंह ने बताया है कि कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओ को बुलाकर उनकी बात को सुना जाएगा और उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अब याचिकाकर्ताओं के पास 17 सितंबर तक का समय है और इस दौरान वह अपनी बात प्रशासन के सामने रख सकेंगे।