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Auraiya News: एमआरपी से अधिक मूल्य में बेची बोतल, अब कोर्ट ने सुनाया फैसला
Auraiya News: औरैया के रहने वाले एक अधिवक्ता ने पानी की बोतल पर अधिक रुपए लेने के मामले में एक कंपनी की शिकायत उपभोक्ता आयोग में की थी।
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Auraiya News: जिले में रहने वाले एक अधिवक्ता की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की और फैसला अधिवक्ता के पक्ष में आया।
पानी की बोतल पर वसूले गए थे अधिक रुपए
औरैया के रहने वाले एक अधिवक्ता ने पानी की बोतल पर अधिक रुपए लेने के मामले में एक कंपनी की शिकायत उपभोक्ता आयोग में की थी। जिस पर अब फैसला आया और इस फैसले में उपभोक्ता की बड़ी जीत हुई। बताते चलें कि अजीतमल क्षेत्र के बल्लापुर इलाके में रहने वाले हरिओम शुक्ला सितंबर 2023 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक सेमिनार की कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां रॉयल इंडिया वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिसलेरी की ₹20 में बेची जाने वाली बोतल को ₹30 में बेंचा था। मामले में अधिवक्ता ने कंपनी का विरोध किया और कहा था कि जो एमआरपी ₹20 बोतल है उसको आप ₹30 में कैसे बन सकते हैं लेकिन अधिवक्ता की बात को नहीं माना गया।
अधिवक्ता ने पुलिस से भी की थी शिकायत
अधिवक्ता हरिओम शुक्ला ने इस मामले में सबसे पुलिस से शिकायत की थी फिर उसके बाद 19 फरवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। अधिवक्ता संजीव पांडे के द्वारा परिवादी की ओर से पैरवी भी की गई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा दोनों तरफ से दलीलों को सुनने का काम किया गया।
दोनों दलीलों को सुनने के बाद फैसला लिया गया की कंपनी ने ₹20 की एमआरपी वाली बोतल ₹30 में बेची थी। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कंपनी को दंडित किया जाता है और उस पर ₹40000 का जुर्माना लगाया गया तो वहीं साथ ही साथ 6þ के हिसाब ब्याज और मुकदमे में हरिओम शुक्ला के द्वारा खर्च हुए ₹5000 को देने का भी फैसला किया।