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Auraiya News: बिजली उपभोक्ता को 9 साल बाद मिला न्याय, विभाग ने भरा ₹2000 का जुर्माना
Auraiya News: महेश पांडे ने 2016 में बिजली का मीटर लगाया तो बिजली विभाग ने 2014 से बिल भेजना शुरू कर दिया। जब इसका उपभोक्ता ने विरोध किया तो बिजली विभाग ने कोई भी सुनवाई नहीं की और उपभोक्ता ने कानूनी लड़ाई लड़ी।
बिजली उपभोक्ता को 9 साल बाद मिलने न्याय (photo: social media )
Auraiya News: औरैया में बिजली उपभोक्ता की बड़ी जीत हुई है। लंबी लड़ाई के बाद बिजली विभाग पर ₹2000 का जुर्माना लगाया गया और उपभोक्ता के बिल में संशोधन भी किया गया।
9 साल बाद उपभोक्ता को मिला न्याय
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से जुड़े कई मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें बिजली उपभोक्ता आरोप लगाते रहे हैं कि उनका बिजली का बिल बिल्कुल गलत तरीके से निकाला जा रहा है। इस मामले में शिकायत भी की जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला औरैया से आज से 9 साल पहले सामने आया था। दिबियापुर इलाके में रहने वाले महेश पांडे ने बिजली विभाग के खिलाफ फॉर्म उपभोक्ता में पहुंचकर एक मामला दर्ज कराया था। जिसमें पांडे ने बताया था कि उन्होंने 2014 में बिजली का कनेक्शन लिया था, लेकिन विभाग के द्वारा बिजली का मीटर नहीं लगाया गया। सन 2016 में बिजली का मीटर लगाया गया तो बिजली विभाग ने 2014 से बिल भेजना शुरू कर दिया। जब इसका उपभोक्ता ने विरोध किया तो बिजली विभाग ने कोई भी सुनवाई नहीं की और उपभोक्ता ने कानूनी लड़ाई लड़ी।
उपभोक्ता के पक्ष में आया था फैसला
बिजली उपभोक्ता ने अगस्त 2017 में उपभोक्ता फॉर्म के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें फैसला उपभोक्ता के पक्ष में आया था। जिसमें बिजली विभाग ने बिल संशोधन तो कर दिया लेकिन कानूनी लड़ाई के मामले में ₹2000 का जुर्माना देने से इनकार कर दिया। मार्च 2018 में पांडे ने दोबारा से शिकायत की। मार्च 2023 में फॉर्म विभाग के तरफ से आदेश दिए गए कि तुरंत वारंट की कार्रवाई की। विभाग के द्वारा अक्टूबर 2024 में संशोधन समायोजन का प्रस्ताव रखा गया। जिसके बाद बिजली विभाग ने उपभोक्ता को जुर्माना दिया। पांडे ने लोगों से अपील की है कि अगर आपके साथ भी बिजली विभाग ऐसा करता है तो आप बिल्कुल ना घबराए , फॉर्म उपभोक्ता में जाएं और अपना मामला दर्ज कराएं।