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Amethi News: 10 लाख की प्रोत्साहन राशि देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा उद्यान विभाग

Amethi News: उद्यान विभाग बागवानी करने वाले किसानों को दस लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देकर मजबूत करेगी। नवीन उद्यान रोपड़ हेतु सत्तर हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य जिले को दिया गया है।

Surya Bhan Dwivedi
Written By Surya Bhan DwivediPublished By Pallavi Srivastava
Published on: 24 July 2021 5:51 AM GMT
Farmers
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किसान की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Amethi News: अमेठी में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग हर संभव मद्द कर रही है। योजना के अन्तर्गत किसानों को दस लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देकर आर्थिक रूप से मजबूत करेगा उद्यान विभाग।

अमेठी जनपद में बागवानी करने वाले किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। उद्यान विभाग बागवानी करने वाले किसानों को दस लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देकर आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। नवीन उद्यान रोपड़ हेतु सत्तर हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य अमेठी जिले को दिया गया है।

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग भी पीछे नहीं है। बागवानी पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से किसानों को योजना का लाभ देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। उद्यान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे जायेगी।

भूमि का लक्ष्य बढ़ा कर सत्तर हेक्टेयर कर दिया गया (File photo)pic(social media)

जाने कितना बढ़ा भूमि का लक्ष्य

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फल की खेती करने के लिए इस बार भूमि का लक्ष्य बढ़ा कर सत्तर हेक्टेयर कर दिया गया है। जिसमें आम के लिए दस हेक्टेयर, अमरूद के लिए पांच हेक्टेयर, पपीता के लिए पांच हेक्टेयर व केला के लिए पच्चास हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। वही सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए शंकर कद्दू के लिए दस हेक्टेयर और प्याज की खेती के लिए बीस हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है।

सीधे खाते में जाएगा अनुदान: रणविजय सिंह

जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमियों को पीएम एफएमई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। अनुदान सहायता पैंतीस प्रतिशत या अधिकतम रुपए दस लाख होगी।

पंजीकरण के सात दिवस के अंदर आधार कार्ड की छाया, प्रति बैंक पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति, खतौनी एवं एक फोटो कार्यालय में जमा करना होगा।अनुदान का भुगतान सत्यापन के उपरांत बजट की उपलब्धता के आधार पर पंजीकरण के अनुरूप खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

Pallavi Srivastava

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